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कन्फेटी उड़ाने या बेचने पर 5 हज़ार से लेकर 20 हज़ार तक भारी जुर्माना, उपकरणों की जब्ती भी की जाएगी .

दुर्ग - 3 दिसम्बर शहर को और अधिक स्वच्छ और प्रदूषण रहित बनाने की दिशा में नगर पालिक निगम दुर्ग बड़ा कदम उठाने जा रहा है। महापौर अलका बाघमार और आयुक्त सुमित अग्रवाल ने स्वास्थ्य विभाग को कड़े निर्देश जारी करते हुए शहर सीमा क्षेत्र में प्लास्टिक कन्फेटी पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की तैयारी शुरू कर दी है।

निगम प्रशासन जल्द ही इस प्रस्ताव को एमआईसी में प्रस्तुत करेगा। इसके लागू होते ही बारातों, शोभायात्राओं, धार्मिक व सामाजिक आयोजनों में प्लास्टिक कन्फेटी उड़ाना पूरी तरह प्रतिबंधित होगा। नियम तोड़ने वालों पर भारी-भरकम जुर्माना लगाया जाएगा और कन्फेटी उड़ाने वाली मशीन, ब्लोअर या उपकरण जब्त किए जा सकेंगे।

कन्फेटी क्यों होगी पूरी तरह प्रतिबंधित निगम के स्वास्थ्य विभाग द्वारा किए गए अध्ययन और मैदान निरीक्षणों में पाया गया किकन्फेटी सिंगल यूज प्लास्टिक से बनती हैअधिकांश कन्फेटी प्लास्टिक की चमकीली कटिंग्स होती हैं, जो बेहद छोटे-छोटे कणों में बिखरकर पूरे क्षेत्र में फैल जाती हैं। हवा के संपर्क में दूर-दूर बह जाती है एक बार कन्फेटी सड़क पर गिरने के बाद, हवा चलने पर ये कई मीटर या कई किलोमीटर दूर तक जा सकती है, जिससे सफाई कर्मचारियों को इन्हें इकट्ठा करने में भारी दिक्कत होती है नालियों और सीवरेज में अवरोध ये सूक्ष्म प्लास्टिक कण नालियों में फँसकर जल-जमाव की स्थिति भी पैदा करते हैं। शहर की स्वच्छता रैंकिंग पर असर स्वच्छता सर्वेक्षण में स्वच्छ वातावरण और प्लास्टिक नियंत्रण महत्वपूर्ण मानक हैं। कन्फेटी का उपयोग इन दोनों मानकों को प्रभावित करता है। महापौर और आयुक्त ने स्पष्ट कहा है कि शहर को साफ-सुथरा रखना निगम की प्राथमिक जिम्मेदारी है। प्लास्टिक कन्फेटी शहर की सुंदरता और सफाई को नुकसान पहुँचाती है, इसलिए इसे बंद करना आवश्यक है।

क्या है कन्फेटी कन्फेटी रंग-बिरंगी चमकीली प्लास्टिक की छोटी-छोटी कटिंग्स होती हैं, जिन्हें समारोहों में विशेष प्रभाव के लिए उड़ाया जाता है।इन्हें उड़ाने के लिए उपयोग होते हैं हैंडहेल्ड कन्फेटी शूटर, मेटल/प्लास्टिक कन्फेटी मशीन, गैस प्रेशर शूटर, ब्लोअर फैन, यह कन्फेटी देखने में आकर्षक लगती है, लेकिन बाद में साफ-सफाई की दृष्टि से यह अत्यंत कठिन और हानिकारक साबित होती है। कैसे लागू होगा प्रतिबंध एक महीने में नियम तैयार निगम प्रशासन ने कन्फेटी प्रतिबंध पर जुर्माना और जब्ती से जुड़े प्रावधानों का मसौदा तैयार करने का कार्य शुरू कर दिया है। अगले एक महीने में सभी नियम और राशि तय कर दी जाएगी।

जन जागरूकता अभियान नियम लागू करने से पहले लोगों को इसकी जानकारी दी जाएगी, ताकि बारात आयोजक, बैंड पार्टी, इवेंट कंपनियाँ और आम नागरिक इस नीति को समझकर सहयोग कर सकें। सख्त कार्रवाई कन्फेटी उड़ाने या बेचने पर 5 हज़ार से लेकर 20 हज़ार तक भारी जुर्माना, उपकरणों की जब्ती भी की जाएगी, दोबारा उल्लंघन पर बड़े दंड तय किए जाएंगे। इवेंट कंपनियों और बैंड पार्टी को चेतावनी निगम ने शहर में कार्यक्रम आयोजित करने वाली बैंड पार्टियों, डीजे समूहों और इवेंट मैनेजमेंट कंपनियों को पहले ही आगाह किया है कि प्लास्टिक कन्फेटी रखना, बेचना या उपयोग करना दंडनीय होगा किसी भी कार्यक्रम में इसका उपयोग पाया जाता है तो आयोजनकर्ता एवं संबंधित समूह पर कार्रवाई होगी .

निगम का लक्ष्य, स्वच्छ, हरा-भरा और प्रदूषण मुक्त दुर्ग महापौर अलका बाघमार ने कहा प्लास्टिक कचरे पर रोक और शहर की स्वच्छता को बनाए रखना हमारी प्राथमिकता है। कन्फेटी पर प्रतिबंध स्वच्छ दुर्ग अभियान में एक बड़ा कदम है। आयुक्त सुमित अग्रवाल ने भी स्पष्ट किया कि कन्फेटी के कारण सफाई व्यवस्था पर अत्यधिक दबाव पड़ता है और इसे रोककर नगर निगम स्वच्छता मिशन को नई दिशा देगा।जन संपर्क/राजू बक्शी

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